Sunday, September 9, 2012

राज्य - उडीसा, जिला - केन्द्रपडा, थाना - राजनगर मे अनुसूचित जाति के 15 वर्षीय नाबालिक लडके को पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत मे सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, लडके की हालात गम्भीर होने के सन्दर्भ मे !

राज्य - उडीसा, जिला - केन्द्रपडा, थाना - राजनगर मे अनुसूचित जाति के 15 वर्षीय नाबालिक लडके को पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत मे सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, लडके की हालात गम्भीर होने के सन्दर्भ मे !


राज्य - उडीसा, जिला - केन्द्रपडा, थाना - राजनगर मे अनुसूचित जाति के 15 वर्षीय नाबालिक लडके को पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत मे सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, लडके की हालात गम्भीर होने के सन्दर्भ मे !




                                                                                                                    दिनांक : - 10 सितम्बर, 2012
सेवा मे,
     श्रीमान अध्यक्ष,                                
     राष्ट्रीय मानव अधिकार अयोग,               
     नई दिल्ली - भारत !                              
 
विषय - अनुसूचित जाति के 15 वर्षीय नाबालिक लडके को पुलिस द्वारा पुलिस हिरासत मे सार्वजनिक रूप से पिटाई करना, लडके की हालात गम्भीर होने के सन्दर्भ मे !

महोदय / महोदया,

हम आपका ध्यान विषयक के सम्बन्ध मे आकृष्ट कराना चन्हुंगा, जिन्हे राज्य - उडीसा, जिला - केन्द्रपडा, थाना - राजनगर के पुलिस कर्मी ने लाढी से मार - मार कर बेहाल लर दिया, जिसे स्थानीय अस्पताल मे भर्ती कराया गया है ! 
 
विदित हो की आपसी झगडा होने के बाद विपक्षी द्वारा थाना मे रिपोर्ट किया गया, जिस पर पीडित के पिता को पुलिस उठा कर ले गयी, वहा सभी गांव वालो के सामने समझौता हो गया, लेकिन एस. आई. ने नाबालिक लडके को भी थाने मे हाज़िर करने के लिए दबाब बनाये और पुलिसकर्मियो को भेजे ! पुलिस कर्मी पीडित को थाना उठा ले आये !

वह अभी अपनी आपबीति बता ही रहा था की एस. आई. वही रखी लाठी से बच्चे पर लाठी का बरसात कर दिया, जिससे वह वही निढाल हो गया ! वहा पर उसके पिता और गांव के कई लोंग उपस्थित थे ! 
 
समझौता होने वाली स्थिति मे पुलिस द्वारा यह कहर ढाया गया, जो पुलिस की क्रूरता को दर्शाती है ! 
 
महोदय, किसी भी नाबालिक को थाना मे हाज़िर करना या करवाना गैर कानूनी कृत्य के साथ ही किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन भी है, यहा तो बच्चे के साथ सार्वजनिक रूप से पिटाई कर बेसुध कर दिया गया !


अत: आपसे अनुरोध है की मामले मे त्वरित हस्तक्षेप कर न्याययोचित कानूनी कार्यवाही करते हुए पीडित व परिजनो एवम गवाहो को सुरक्षा के साथ मामले मे उचित मुआवजा प्रदान कराने की कृपा करे !
 
 संलग्नक : - 
1. Fact Finding report 
2. FIR Copy
3. Age Certificate 


भवदीय,
 
(डा0 लेनिन)
महासचिव,
मानवाधिकार जन निगरानी समिति,
सा 4/2ए., दौलतपुर, वाराणसी,
उ0प्र0 - 221002, भारत !
 
मो0 - +91-9935599333.
ई मेल - lenin@pvchr.asia,

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